देश के इस शहर में भीख मांगने पर लगा ‘बैन’, ताकि दुनिया के दिग्गज न देख लें…
देशभर के छोटे-बड़े शहरों के चौक चौराहों पर भीख मांगने की समस्या अक्सर देखी जा सकती है. लेकिन अब शहरों को बैगर फ्री बनाने का काम भी समय-समय पर किया जा रहा है. भारत के अलग-अलग शहरों में जी20 सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. इसके मद्देनजर अब महाराष्ट्र पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है.
टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक नागपुर सिटी पुलिस कमिश्नर की ओर से बुधवार को एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत चौक चौराहों पर भीख मांगने वालों पर रोक लगाई गई है. यह आदेश आज 9 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. सीपी के आदेश के अनुसार अब टोली या अकेले भीख मांगने पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी. यह सब कार्रवाई महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के तहत की जाएगी.
पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बुधवार को धारा 144 के तहत नोटिस जारी किया जिसमें रास्ते पर भीख मांगने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है. वैसे भी राज्य में भीख मांगना अपराध है. इसके लिए 1959 में महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट बनाया गया था. इस कानून के तहत भीख मांगने वाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सकेगी.
पुलिस कमिश्नर अमितेश ने कहा है कि इस आदेश को न केवल जी20 समिट (19-20 मार्च) और सी20 मीटिग्स के परिप्रेक्ष्य में जारी किया है. बल्कि यह अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर भी जारी किया गया है. इसको 30 अप्रैल से पहले भी वापस लिया जा सकता है. इस बीच देखा जाए तो चौक चौराहों पर कई भीख मांगने वाले आपत्तिजनक कृत्यों में संलिप्त पाए जाते हैं जिसकी अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं.
भीख मांगने वाले न केवल ट्रैफिक को बाधित करते हैं बल्कि राह चलते लोगों को भी परेशान करते हैं. इस सब को सख्ती से रोकने के लिए उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह कानून अपराधी को एक महीने की अवधि या छह माह तक के लिए जुर्माने के साथ जेल पहुंचा सकता है. परिस्थितियों के आधार पर कानून की अन्य धाराओं को भी लागू किया जा सकता है.